किशोरी को भगाने और दुष्कर्म दोषी को 20-साल की सजा:इटावा में कोर्ट ने 55 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 4 साल बाद आया फैसला

किशोरी को भगाने और दुष्कर्म दोषी को 20-साल की सजा:इटावा में कोर्ट ने 55 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 4 साल बाद आया फैसला

इटावा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी मोहन उर्फ बृज मोहन यादव को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। स्कूल जाने के लिए निकली थी किशोरी मामला बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। किशोरी मैनपुरी के मीठेपुर स्थित एक स्कूल में पढ़ती थी। 13 अक्टूबर 2022 को वह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चला। रिश्तेदार से फोन पर बातचीत की जानकारी मिली परिजनों को बाद में पता चला कि किशोरी की रिश्तेदार मोहन उर्फ बृज मोहन यादव पुत्र सत्य प्रकाश, निवासी बड़ी सियारपुर, थाना नसीरपुर, फिरोजाबाद से फोन पर बातचीत होती थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि मोहन किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। करीब एक सप्ताह बाद घर के पास छोड़ा मामला दर्ज होने के करीब एक सप्ताह बाद मोहन किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर चला गया। पुलिस ने किशोरी के बयान न्यायालय में दर्ज कराए। पुलिस के मुताबिक, बयान में किशोरी ने बताया कि मोहन उसे बहला-फुसलाकर सूरत ले गया था, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। इसके बाद पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दाखिल किया था आरोपपत्र विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने पैरवी की। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मोहन उर्फ बृज मोहन यादव को दोषी माना। इसके बाद उसे 20 साल के कारावास और 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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