इंदर वर्मा हत्याकांड में महिला समेत 6 दोषियों को उम्रकैद:इंदौर में समझौते के बहाने बुलाकर पीटा, शव सड़क किनारे फेंका था

इंदर वर्मा हत्याकांड में महिला समेत 6 दोषियों को उम्रकैद:इंदौर में समझौते के बहाने बुलाकर पीटा, शव सड़क किनारे फेंका था

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में दिसंबर 2019 में हुई इंदर वर्मा की हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने एक महिला सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट 9 सितंबर को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया। प्रत्येक आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास और 8-8 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। 24 दिसंबर 2019 की सुबह अम्बिकापुरी कॉलोनी के बगीचे के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार और मारपीट के चोटों के निशान थे। जांच के दौरान उसकी पहचान इंदर वर्मा (33) के रूप में हुई। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद शव को वहां लाकर फेंका गया था। समझौते के बहाने बुलाया, फिर पीटा और शव ठिकाने लगा दिया जांच में सामने आया कि इंदर का लक्ष्मी से पुराना विवाद था। पुलिस पूछताछ में आरोपी संगीता और रोहित उर्फ लालू ने बताया कि 23 दिसंबर की रात इंदर को पुराने विवाद में समझौते के लिए बुलाया गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने डंडों और चाकू से इंदर के साथ मारपीट की। गंभीर चोट लगने से वह बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने इंदर के हाथ प्लास्टिक की पट्टी से बांध दिए और उसके मुंह व गले पर दुपट्टा बांधा। उसे एक्टिवा पर रखकर अम्बिकापुरी मेन रोड के पास खाली जमीन पर ले गए और शव फेंक दिया। छह आरोपी दोषी मामले में पुलिस ने संगीता पति गब्बर गौड़, रोहित उर्फ लालू, राजेश बौरासी, बबलू मालवीय, अजय उर्फ कालू भोई और करण उर्फ भूरी को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य जुटाकर जांच पूरी की और न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी सुरेंद्र सिंह वास्केल (विशेष लोक अभियोजक) ने की।

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