दरभंगा में सिविल कोर्ट के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में सोमवार को 7 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। चनौर गांव निवासी केशव कुमार चौधरी की हत्या राम यादव, विजय यादव, लाल कुमार यादव, अनिल यादव, मटकून यादव, पप्पू यादव और सुनील यादव ने की थी। इन्हें दोषी पाया गया है। अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों की सजा की अवधि निर्धारित करने के बिंदु पर सुनवाई-निर्णय के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मनीगाछी थाना कांड संख्या 162/21 से संबंधित सत्रवाद संख्या 346/21 की सुनवाई हुई है। घर में घुस गला दबाकर हत्य की थी लोक अभियोजक (पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि घटना 18 जुलाई 2021 की शाम करीब 7 से 8 बजे की है। आरोप के अनुसार, सभी अभियुक्त घर में घुस आए और केशव कुमार चौधरी के साथ मारपीट करने के बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक की मां मुन्नी चौधरी के बयान पर मनीगाछी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष का संचालन एपीपी रेणु झा ने किया। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने सातों अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया।
9 सितंबर को तय होगी सजा
दोषसिद्धि के बाद अब अदालत 9 सितंबर को अभियुक्तों की सजा की अवधि निर्धारित करने के बिंदु पर सुनवाई करेगी। इस दिन न्यायालय द्वारा दोषियों को कितनी सजा दी जाती है, इस पर मृतक के परिजनों और मामले से जुड़े लोगों की नजरें टिकी हैं। दरभंगा में सिविल कोर्ट के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में सोमवार को 7 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। चनौर गांव निवासी केशव कुमार चौधरी की हत्या राम यादव, विजय यादव, लाल कुमार यादव, अनिल यादव, मटकून यादव, पप्पू यादव और सुनील यादव ने की थी। इन्हें दोषी पाया गया है। अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों की सजा की अवधि निर्धारित करने के बिंदु पर सुनवाई-निर्णय के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मनीगाछी थाना कांड संख्या 162/21 से संबंधित सत्रवाद संख्या 346/21 की सुनवाई हुई है। घर में घुस गला दबाकर हत्य की थी लोक अभियोजक (पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि घटना 18 जुलाई 2021 की शाम करीब 7 से 8 बजे की है। आरोप के अनुसार, सभी अभियुक्त घर में घुस आए और केशव कुमार चौधरी के साथ मारपीट करने के बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक की मां मुन्नी चौधरी के बयान पर मनीगाछी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष का संचालन एपीपी रेणु झा ने किया। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने सातों अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया।
9 सितंबर को तय होगी सजा
दोषसिद्धि के बाद अब अदालत 9 सितंबर को अभियुक्तों की सजा की अवधि निर्धारित करने के बिंदु पर सुनवाई करेगी। इस दिन न्यायालय द्वारा दोषियों को कितनी सजा दी जाती है, इस पर मृतक के परिजनों और मामले से जुड़े लोगों की नजरें टिकी हैं।

