हरदोई जनपद में एक दामाद को अपनी ससुराल में हुई मारपीट और लूट के मामले में 9 महीने बाद न्याय मिला है। अदालत के आदेश पर उसके साले, सलहज और भांजे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने दामाद से 25 हजार रुपये और मोटरसाइकिल लूट ली थी। इस संबंध में शाहाबाद कोतवाली में रविवार को आधी रात के बाद 1:45 पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह घटना 10 नवंबर 2025 को हुई थी। कोतवाली शहर के सकतपुर निवासी रुकुमपाल अपनी पत्नी के साथ शाहाबाद कोतवाली के बिलालपुर स्थित ससुराल गए थे। दावा है कि वहां से लौटते समय शाम करीब 5 बजे रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। रुकुमपाल अपनी स्पलेंडर मोटरसाइकिल (UP 30 AE 9959) से धान बेचकर मिले 25,000 रुपये लेकर घर लौट रहे थे। तभी रंजिश को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि रुकुमपाल के साले कमल किशोर (45), सलहज इस्नोज कुमारी (42) और भांजे विवेक (20) ने उनसे गाली-गलौज की और पैसे छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने रुकुमपाल को चलती बाइक से गिराकर पीटा। ग्रामीणों के आने की आहट सुनकर आरोपी रुपयों से भरा झोला और मोटरसाइकिल छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित ने दावा किया कि उन्होंने घटना के अगले दिन 11 नवंबर 2025 को थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जून 2026 में उन्होंने उच्च अधिकारी से भी गुहार लगाई। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर रुकुमपाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के निर्देश पर 10 अगस्त 2026 के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत आरोपियों पर रविवार आधी रात के बाद लूट, मारपीट, गलत तरीके से रोकना और जान से मारने की धमकी देने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

