Supreme Court ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका की खारिज

Supreme Court ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका की खारिज

नयी दिल्ली, तीन सितंबर उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और नागरिक समाज के सदस्यों के प्रवेश पर संबंधित शिक्षा विभागों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है। इस याचिका का खारिज होना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में ‘‘स्कूल ठीक करो’’ अभियान के तहत एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गए कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। न्यायालय पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने प्रिया मिश्रा की ओर से दायर संबंधित याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने अपने एक सितंबर के आदेश में कहा, ‘‘हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।’’
इस जनहित याचिका में सरकारी स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी चुनौती दी गई थी। इसमें विशेष रूप से राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 अगस्त को जारी एक परिपत्र को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत बाहरी लोगों को सरकारी स्कूल के परिसर में प्रवेश करने से पहले प्राचार्य से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इस परिपत्र के अनुसार, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए भी पहले से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है।

याचिका में अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 19 अगस्त के उस आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि बाहरी लोग, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोग सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी के बिना ‘काउंसिल स्कूलों’ में न तो प्रवेश करें और न ही फोटो लें या वीडियो बनाएं। इसमें यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे ही आदेश जारी किए गए हैं।

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