पति के दोस्त ने पहले भाजपा नेत्री का मोबाइल नंबर लिया और फोन पर बातचीत कर नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद घर पहुंचकर भाजपा नेत्री को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट की और किसी को बताने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। करीब तीन साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आगरा में भाजपा नेत्री से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज-4 पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के नुनहाई निवासी इमरान उर्फ कैमरान को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना ट्रांस यमुना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी इमरान उर्फ कैमरान भाजपा नेत्री के पति का दोस्त था। इस कारण उसका घर पर आना-जाना था। इसी दौरान आरोपी ने भाजपा नेत्री का मोबाइल नंबर लिया और फोन पर बातचीत कर नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद वह उन्हें डराने लगा। आरोप है कि 21 जुलाई 2023 की दोपहर आरोपी भाजपा नेत्री के घर पहुंचा। वह उस समय अकेली थीं। आरोपी ने उन्हें बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की गई। आरोपी ने धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो परिवार सहित जान से मार देगा। घटना के बाद भाजपा नेत्री अवसाद में चली गईं। पति के समझाने पर उन्होंने 21 अक्टूबर 2023 को थाने में शिकायत दर्ज कराई। विवेचक ने 25 अक्टूबर 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

