मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना की अदालत में दोपहर दो बजे के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। इसी अहम प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय लोक अदालत में कराई गई समझौता वार्ता को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने भी निर्णय सुनाया है। लोक अदालत ने मुस्लिम पक्ष के उपस्थित नहीं होने के आधार पर समझौता वार्ता को विफल माना है। मामले में हिंदू पक्षकारों का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष केस की सुनवाई लटकाना चाहता है। यही वजह है कि वह बार बार उपस्थित नहीं होते। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। हिंदू पक्षकारों का कहा है कि कानून और न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास रखता है और इसी माध्यम से प्रकरण का समाधान चाहता है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में स्थानीय लोक अदालत द्वारा समझौता वार्ता विफल घोषित किए जाने और सुप्रीम कोर्ट में पिछली निर्धारित तिथियों पर सुनवाई नहीं होने के बाद अब मंगलवार की हाईकोर्ट सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

