NIA Investigation या मौलिक अधिकार? म्यांमार केस में 180 दिन की Custody पर Delhi HC सुनाएगा फैसला

NIA Investigation या मौलिक अधिकार? म्यांमार केस में 180 दिन की Custody पर Delhi HC सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को म्यांमार में कथित आतंकी ट्रेनिंग मामले में आरोपी यूक्रेनी नागरिकों की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में जांच की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस मधु जैन ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 31 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगी। यह याचिका यूक्रेनी नागरिकों ने दायर की है, जिनमें हर्बा पेट्रो भी शामिल हैं। ये उन आरोपियों में से हैं जिन्हें NIA ने अप्रैल 2026 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। मामले की जानकारी के अनुसार, जांच के सिलसिले में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक, मैथ्यू एरॉन वैनडाइक, हिरासत में हैं।

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एनआईए की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राहुल त्यागी ने वकील जतिन खत्री और अमित रोहिला के साथ मिलकर इस अर्ज़ी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर ठीक से विचार करने और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की रिपोर्ट देखने के बाद ही जांच की अवधि बढ़ाने की मंज़ूरी दी थी। NIA ने दलील दी कि जांच अभी चल रही है और कोर्ट SPP की रिपोर्ट और अवधि बढ़ाने की अर्ज़ी पर विचार करने के बाद जांच का समय बढ़ा सकता है।

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एजेंसी ने यह भी कहा कि चल रही जांच की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अर्ज़ी को जानबूझकर सामान्य रखा गया था। एनआईए ने कहा यह भी बताया गया कि जांच की प्रगति को गोपनीय रखने के लिए अर्ज़ी को जानबूझकर सामान्य रखा गया था। हम यह नहीं बता सकते कि हम कितनी दूर आ गए हैं और हमें और कितना आगे जाना है। एजेंसी ने आगे दलील दी कि आरोपियों ने असल में ज़मानत की अर्ज़ी नहीं दी थी, बल्कि वे इस आधार पर रिहाई की मांग कर रहे थे कि जांच पूरी नहीं हुई है।

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NIA ने कहा, उन्होंने ज़मानत की कोई अर्ज़ी नहीं दी। उन्होंने बस यह कहा कि वे रिहा होना चाहते हैं क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील नितिन सलूजा के साथ पेश हुईं सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन ने NIA की दलीलों का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जांच की अवधि बढ़ाने से डिफ़ॉल्ट ज़मानत का उनका कानूनी अधिकार खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में ज़मानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने एक ही बार में जांच की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी थी।

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