दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कमेंटेटर अभिजीत अय्यर-मित्रा और कई मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को समन जारी किया। यह समन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेता सौरव दास की याचिका पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी मर्ज़ी के बिना सोशल मीडिया पर उनका घर का पता और दूसरी निजी जानकारी पब्लिश की गई थी। यह घटनाक्रम दास की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ जिसमें उन्होंने अपनी निजी जानकारी के कथित तौर पर सार्वजनिक होने के ख़िलाफ़ अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट को बताया गया कि X ने उन पोस्ट को हटा दिया है जिनमें कथित तौर पर दास के घर का पता था। जस्टिस सचिन दत्ता ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली दास की अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
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दास की तरफ़ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिबल ने कहा कि ‘द पैम्फलेट’ के लोग बिना इजाज़त उनके क्लाइंट के घर में घुस गए और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। सिबल ने आरोप लगाया कि बाद में अय्यर-मित्रा ने उस वीडियो में कुछ और चीज़ें जोड़ीं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने यह भी कहा कि X पर कुछ पोस्ट में खास तौर पर दास के घर का पता बताया गया था। अपने क्लाइंट के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए, सिबल ने कोर्ट से गुज़ारिश की कि वह यह पक्का करे कि जो पोस्ट एक्स ने अपनी पॉलिसी के तहत पहले ही हटा दिए थे, उन्हें दोबारा न लाया जाए।
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एक्स की तरफ़ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित लिंक अब एक्सेस नहीं किए जा सकते (यानी खुल नहीं रहे हैं)। कोर्ट ने इस बात को रिकॉर्ड पर ले लिया। ‘द पैम्फलेट’ के वकील ने भी कहा कि वे पोस्ट अब X पर मौजूद नहीं हैं और आरोपों का जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने दास को कार्यवाही में ‘द संडे गार्डियन’ का नाम ठीक करने और तीन दिनों के भीतर पार्टीज़ के मेमो और शिकायत में बदलाव करने की भी इजाज़त दे दी। अय्यर-मित्रा और ‘द पैम्फलेट’ के अलावा, इस मुक़दमे में लॉबीट, द जयपुर डायलॉग्स, द संडे गार्डियन, गूगल LLC और X कॉर्प को भी प्रतिवादी (डिफ़ेंडेंट) बनाया गया है।

