मोगा जिले की थाना बाघापुराना पुलिस ने कनाडा की स्थायी नागरिकता (पीआर) दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई डीएसपी बाघापुराना की जांच और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद की गई। पुलिस के अनुसार, गांव कालेके निवासी तरलोचन सिंह पुत्र भाग सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिल्ली निवासी सुखविंदर सिंह ने उसके बेटे को कनाडा की पीआर दिलाने का भरोसा दिया था। आरोपी ने इस काम के लिए अलग-अलग समय पर रकम मांगी और शिकायतकर्ता से लाखों रुपए प्राप्त कर लिए। पुलिस बोली- लेन-देन से जुड़े तथ्यों की पड़ताल जारी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 21 मार्च 2022 से 31 मई 2026 के बीच आरोपी ने तीन अलग-अलग किस्तों में कुल 15 लाख रुपए लिए। हालांकि, रकम लेने के बावजूद उसने न तो कनाडा की पीआर दिलवाई और न ही पैसे वापस किए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच डीएसपी बाघापुराना द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट और एसएसपी मोगा के आदेशों के आधार पर थाना बाघापुराना में आरोपी सुखविंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा नंबर 222, दिनांक 20 अगस्त 2026 को दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई जसविंदर सिंह मामले के विभिन्न पहलुओं और लेन-देन से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं।

