सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अब पुलिस भ्रूण का लिंग पता लगाने वाले मामलों पर FIR नहीं कर सकती। PCPNDT कानून के तहत अब एक स्पेशल टीम इन मामलों पर कार्रवाई करेगी। अब पुलिस अल्ट्रासाउंड सेंटर या अस्पताल पर छापा नहीं मार सकती। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांचकर्ता नहीं है और जहां तक संभव हो, पुलिस की मदद लेने से बचना चाहिए। जांच भी नहीं कर सकती पुलिस बेंच ने कहा कि प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 से जुड़े मामलों में मेडिकल जानकारी और संवेदनशीलता की जरूरत हो सकती है। AA को शिकायत और जांच का अधिकार PCPNDT एक्ट की धारा 17(4) के तहत AA के काम में इस कानून के अपराधों की शिकायत दर्ज करना और उनकी जांच करना शामिल है। PCPNDT एक्ट क्या है? PCPNDT कानून का उदेश्य लिंग जांचने पर पूरी तरह रोक लगाना है। यह कानून देश में लगातार कम हो रही लड़कियों की संख्या और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लाया गया था। इसके तहत देश के हर क्लिनिक और लैब का सरकारी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जहां अल्ट्रासाउंड या जेनेटिक जांच की मशीनें होती हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसी मशीन रखना भी अपराध है। —– ये खबर भी पढ़ें: चरखी दादरी में भ्रूण लिंग जांच करने वाले एक्सपोज:BAMS लेडी डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार; सोनीपत हेल्थ विभाग ने मारी थी रेड सोनीपत। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिविल सर्जन डॉ. अनुराधा जैन के नेतृत्व में अंतर-जिला कार्रवाई करते हुए चरखी दादरी में कथित भ्रूण लिंग जांच के मामले का खुलासा किया है। पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीन आरोपियों को पकड़ा। जिनमें BAMS डॉक्टर विभूति, रविंद्र एक्स-रे टेक्नीशियन और प्रियादीप रिसेप्शनिस्ट शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर…
लिंग निर्धारण अपराध में पुलिस FIR नहीं कर सकती:सुप्रीम कोर्ट बोला-अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं, अब स्पेशल टीम करेगी कार्रवाई

