धार में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह यातायात पुलिस ने रॉन्ग साइड चल रही स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मॉडर्न अकैडमी हायर सेकेंडरी स्कूल की दो बसों को रोककर चालान किया। दोनों बसों से कुल 4 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बस संचालक और वाहन मालिक को मौके पर बुलाकर रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होने वाले हादसों और उसके गंभीर परिणामों के बारे में समझाइश दी। रॉन्ग साइड चल रही थीं दो स्कूल बसें मंगलवार सुबह यातायात पुलिस की टीम ने इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच के दौरान स्कूल बसों को रॉन्ग साइड चलते हुए देखा। जांच के दौरान मॉडर्न अकैडमी हायर सेकेंडरी स्कूल की दो बसों को रोका गया। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 4 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला। बस संचालक और वाहन मालिक को बुलाया कार्रवाई के बाद पुलिस ने बस संचालक और वाहन मालिक को भी मौके पर बुलाया। अधिकारियों ने उन्हें रॉन्ग साइड वाहन चलाने से होने वाले संभावित हादसों के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने समझाया कि सामान्य वाहनों की तुलना में स्कूल बसों में बच्चों की जिम्मेदारी अधिक होती है। ऐसे में चालक की छोटी सी लापरवाही भी कई बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता यातायात पुलिस ने स्कूल बस संचालक को निर्देश दिए कि सभी बसों का संचालन निर्धारित यातायात नियमों और लेन के अनुसार किया जाए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बस चालकों को सड़क पर निर्धारित दिशा में ही वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बढ़ता है हादसे का खतरा यातायात पुलिस के अनुसार रॉन्ग साइड वाहन चलाने से सामने से आने वाले वाहनों से टक्कर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार अधिक होने के कारण ऐसी लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे निर्धारित दिशा और लेन में ही वाहन चलाएं और जल्दबाजी में रॉन्ग साइड का इस्तेमाल न करें। स्कूल बसों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई यातायात पुलिस ने स्कूल बस संचालकों को चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने कहा कि स्कूल बसों के संचालन में रॉन्ग साइड ड्राइविंग या अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने बस संचालकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है।


