हरियाणा के हांसी में कृषि यंत्र कारोबारी संदीप की गोली मारकर हत्या करने के मामले में हिसार कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने शुक्रवार को बड़सी हाल उत्तम नगर निवासी राहुल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला हांसी के तोशाम रोड स्थित हुडा एग्रो हरियाणा नामक कृषि यंत्र की दुकान में हुई फायरिंग से जुड़ा है। इस संबंध में हांसी सिटी थाना पुलिस ने 7 अप्रैल 2022 को मृतक के भाई शेखपुरा निवासी सोनू की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ हत्या, साजिश और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। शिकायतकर्ता सोनू ने पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा भाई संदीप हांसी में तोशाम रोड पर ऑटो मार्केट के पास कृषि यंत्र बेचने की दुकान चलाता था। दुकान पर शेखपुरा निवासी मोनू हेल्पर के तौर पर काम करता था। छह अप्रैल 2022 की रात करीब साढ़े आठ बजे बाइक पर सवार होकर तीन युवक दुकान पर पहुंचे। इनमें से दो युवक दुकान के अंदर आए और आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली संदीप की बाईं जांघ में लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। घायल संदीप को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार अस्पताल ले जाते समय संदीप ने हमलावर के रूप में राहुल का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने राहुल समेत अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने राहुल को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई


