लोक अदालत आज…बकाया चालान पर मिलेगी 50% छूट

लोक अदालत आज…बकाया चालान पर मिलेगी 50% छूट

अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक नियमावली के उल्लंघन करने का 90 दिन से अधिक का चालान बकाया है तो इसमें बड़ी राहत दी गई है। बकाया चालान में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके लिए आपको लोक अदालत में जाना होगा। पटना समेत बिहार की सभी निचली अदालतों में शनिवार को लोक अदालत लगेगी। पटना जिले में पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, बाढ़, मसौढ़ी, दानापुर और पालीगंज में लोक अदालत लगेगी। इसमें चालान के कागजात और गाड़ी के सभी कागजात के साथ जाना होगा। कोई फीस नहीं देनी होगी। बिहार पुलिस और परिवहन विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत चालान का निपटारा करने की घोषणा की है। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2026 तक के लंबित चालान पर लागू होगी। यह 2026-27 के लिए प्रभावी होगा। लोक अदालत में जाकर नकद या यूपीआई से 50% की रियायत के साथ जुर्माना भर सकते हैं। नियम के मुताबिक, 90 दिन के अंदर जुर्माना भरना है। वर्ष 2025 का राज्यभर में 318 करोड़ रुपए चालान का बकाया है। यह बकाया 30 लाख 5 हजार वाहनों पर है। अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक नियमावली के उल्लंघन करने का 90 दिन से अधिक का चालान बकाया है तो इसमें बड़ी राहत दी गई है। बकाया चालान में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके लिए आपको लोक अदालत में जाना होगा। पटना समेत बिहार की सभी निचली अदालतों में शनिवार को लोक अदालत लगेगी। पटना जिले में पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, बाढ़, मसौढ़ी, दानापुर और पालीगंज में लोक अदालत लगेगी। इसमें चालान के कागजात और गाड़ी के सभी कागजात के साथ जाना होगा। कोई फीस नहीं देनी होगी। बिहार पुलिस और परिवहन विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत चालान का निपटारा करने की घोषणा की है। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2026 तक के लंबित चालान पर लागू होगी। यह 2026-27 के लिए प्रभावी होगा। लोक अदालत में जाकर नकद या यूपीआई से 50% की रियायत के साथ जुर्माना भर सकते हैं। नियम के मुताबिक, 90 दिन के अंदर जुर्माना भरना है। वर्ष 2025 का राज्यभर में 318 करोड़ रुपए चालान का बकाया है। यह बकाया 30 लाख 5 हजार वाहनों पर है।  

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