कीटनाशी विक्रेताओं को IPMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य:15 अप्रैल 2026 तक करें पंजीकरण, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

कीटनाशी विक्रेताओं को IPMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य:15 अप्रैल 2026 तक करें पंजीकरण, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

भारत सरकार ने कीटनाशी स्टॉक प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से IPMS (इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल विकसित किया है। बलिया के सभी कीटनाशी विक्रेताओं के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद में कीटनाशी का व्यापार करने वाले सभी लाइसेंसधारी डीलर और रिटेलर को तत्काल आधिकारिक वेबसाइट www.ipms.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित विक्रेता 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के प्रावधानों के तहत संबंधित विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। प्रशासन ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे समय सीमा का पालन करते हुए शीघ्र पंजीकरण कराएं।

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