बागपत कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला 2021 में हुई घटना के पांच साल बाद आया है। यह मामला बागपत के रमाला थाना क्षेत्र से संबंधित है। आरोपी की पहचान मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना निवासी नदीम पुत्र सगीर के रूप में हुई है, जिसने एक नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस ने इस मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए और गवाहों की गवाही दर्ज कराई। गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। एडीजीसी नरेंद्र पवार ने बताया कि अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


