जमुई जिला प्रशासन ने छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और विद्यार्थियों से अधिकृत ‘छोटू’ गैस सिलेंडर अपनाने की अपील की है। यह कदम गैस की कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन को कंट्रोल रूम और अन्य माध्यमों से अवैध आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व बाजार में गैस सिलेंडरों की अनधिकृत आपूर्ति कर रहे हैं और उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। इन गतिविधियों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा और आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बचत सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने इंडियन ऑयल (इंडेन), भारत पेट्रोलियम और एचपी जैसी अधिकृत कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ‘छोटू’ गैस सिलेंडर को अपनाने पर जोर दिया है। ये सिलेंडर पोर्टेबल हैं और BIS/ISI मानकों से प्रमाणित हैं। ‘छोटू’ सिलेंडर ₹6 लाख तक के बीमा कवर के साथ आता है। इसकी विशेषता है कि इसमें एलपीजी की खपत कम होती है, जिससे लगभग 40 प्रतिशत तक की बचत संभव है और खाना भी तेजी से पकता है। खाली सिलेंडर लौटाने पर ₹500 की राशि वापस मिलती यह सिलेंडर मात्र ₹649 की कीमत पर उपलब्ध है और इसे वैध पहचान पत्र दिखाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। खाली सिलेंडर लौटाने पर ₹500 तक की राशि वापस मिलती है। उपभोक्ताओं के लिए इसकी 24 घंटे उपलब्धता और होम डिलीवरी की सुविधा भी है। जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि सभी अधिकृत गैस एजेंसियों के पास ये सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष (06345-222001) या अनुमंडल कंट्रोल रूम (06345-222006) पर दी जा सकती है। प्रशासन ने दोहराया कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और एक पारदर्शी तथा सुरक्षित गैस वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जमुई जिला प्रशासन ने छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और विद्यार्थियों से अधिकृत ‘छोटू’ गैस सिलेंडर अपनाने की अपील की है। यह कदम गैस की कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन को कंट्रोल रूम और अन्य माध्यमों से अवैध आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व बाजार में गैस सिलेंडरों की अनधिकृत आपूर्ति कर रहे हैं और उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। इन गतिविधियों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा और आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बचत सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने इंडियन ऑयल (इंडेन), भारत पेट्रोलियम और एचपी जैसी अधिकृत कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ‘छोटू’ गैस सिलेंडर को अपनाने पर जोर दिया है। ये सिलेंडर पोर्टेबल हैं और BIS/ISI मानकों से प्रमाणित हैं। ‘छोटू’ सिलेंडर ₹6 लाख तक के बीमा कवर के साथ आता है। इसकी विशेषता है कि इसमें एलपीजी की खपत कम होती है, जिससे लगभग 40 प्रतिशत तक की बचत संभव है और खाना भी तेजी से पकता है। खाली सिलेंडर लौटाने पर ₹500 की राशि वापस मिलती यह सिलेंडर मात्र ₹649 की कीमत पर उपलब्ध है और इसे वैध पहचान पत्र दिखाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। खाली सिलेंडर लौटाने पर ₹500 तक की राशि वापस मिलती है। उपभोक्ताओं के लिए इसकी 24 घंटे उपलब्धता और होम डिलीवरी की सुविधा भी है। जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि सभी अधिकृत गैस एजेंसियों के पास ये सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष (06345-222001) या अनुमंडल कंट्रोल रूम (06345-222006) पर दी जा सकती है। प्रशासन ने दोहराया कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और एक पारदर्शी तथा सुरक्षित गैस वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है।


