सहारनपुर कोर्ट ने सुनार हत्याकांड में अभियुक्त को सुनाई उम्रकैद:5 साल पहले चाकू से गर्दन काटकर की थी हत्या, लोगों ने मौके पर दबोचकर की थी पिटाई

सहारनपुर कोर्ट ने सुनार हत्याकांड में अभियुक्त को सुनाई उम्रकैद:5 साल पहले चाकू से गर्दन काटकर की थी हत्या, लोगों ने मौके पर दबोचकर की थी पिटाई

सहारनपुर कोर्ट ने 5 साल पुरानी सुनार हत्याकांड के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है, कोर्ट ने अभियुक्त पर 1.02 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये फैसला सुनाया है। ये मामला 8 नवंबर 2021 का है। डीजीसी अमित कुमार त्यागी के अनुसार, इस घटना की रिपोर्ट मृतक कैसर के रिलेटिव शब्बीर ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई थी। वादी शब्बीर ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाइयों के साथ घर पर बैठा था, जबकि कैसर की सुनार की दुकान उसके घर के सामने ही स्थित थी। घटना के समय कैसर शब्बीर से मिलने के लिए उसके घर की ओर आ रहा था। इसी दौरान आरोपी हारुन अचानक पीछे से आया और उसने कैसर की गर्दन पकड़ ली। शुरुआत में यह घटना मजाक जैसी प्रतीत हुई, लेकिन कुछ ही क्षणों में स्थिति भयावह हो गई। हारुन ने अपनी जेब से चाकू निकालकर कैसर की गर्दन पर वार कर दिया और फिर उसके पेट में कई बार चाकू घोंप दिया। गंभीर चोटों के चलते कैसर की मौके पर ही मौत हो गई। जब शब्बीर ने कैसर को बचाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में चोट आई। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने हारुन को चाकू सहित पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने हारुन को हत्या का दोषी करार दिया। डीजीसी अमित त्यागी के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा की कोर्ट ने अभियुक्त हारुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये फैसला सुनाया है।

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