देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने उदयनगर क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी संजय पिता विनोद शर्मा के खिलाफ मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को तीन माह के लिए उज्जैन की केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में निरुद्ध किया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत यह निरुद्ध आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंदौर निवासी संजय शर्मा थाना उदयनगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। मजदूरों से बनवा रहा था विस्फोटक सामग्री
आरोपी संजय ग्राम पोलाखाल, थाना उदयनगर के आसपास के ग्रामीण, मजदूर और आदिवासी वर्ग के लोगों को प्रतिदिन 400 से 500 रुपए का लालच देकर विस्फोटक सामग्री तैयार करवा रहा था। यह कार्य बिना किसी सुरक्षा या प्रशिक्षण के करवाया जा रहा था। टपरीनुमा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने भी अपने बयानों में इस बात की पुष्टि की है। इंदौर का रहने वाला है आरोपी शर्मा
आरोपी मूल रूप से इंदौर का निवासी है। वह अपनी इस अवैध गतिविधि को इंदौर और शहरी क्षेत्र से दूर इसलिए संचालित कर रहा था ताकि विस्फोटक सामग्री और उनके निर्माण स्थल के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से बच सके। उसने दूरस्थ ग्रामीण अंचल में इस खतरनाक व्यवसाय को चला रखा था।


