LPG Cylinder: पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन लेने वालों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का सिलेंडर नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी सप्लाई नियम संशोधित किया है। इसके तहत पीएनजी कनेक्शन वाले घरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त नियम से उपभोक्ता नया कनेक्शन और रिफिल नहीं करा सकेंगे। साथ ही एलपीजी का उपयोग करने पर कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
LPG Cylinder: करीब 63 लाख 50 हजार कनेक्शन
पेट्रोलियम एवं गैस कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 63 लाख 50 हजार कनेक्शन है। नए आदेश के बाद प्रदेशभर के करीब 3000 उपभोक्ताओं को दोनों में किसी एक विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। पहले से कनेक्शन लेने वालों को किसी एक को सरेंडर करने के बाद ही नियमानुसार सिलेंडरों की आपूर्ति होगी। यह बदलाव देश में चल रहे एलपीजी गैस को लेकर चल रहे अफवाहों और संकट को देखते हुए लिया गया है। यह फैसला मुख्य रूप से पीएनजी कनेक्शन वाले घरों पर लागू किया गया है। बताया जाता है कि अगर किसी के पास पीएनजी और एलपीजी है तो उसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन या रिफिल देने से मना कर सकती हैं।
स्थिति जल्दी ही सामान्य होने के संकेत
छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार मंडल ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने से कारोबार पर असर पड़ा है। खास तौर पर रोलिंग मिल प्रभावित हुए हैं। लेकिन, जल्दी ही स्थिति सामान्य होने के संकेत को देखते हुए कारोबारियों को राहत मिलेगी। इस संबंध में पदाधिकारियों से चर्चा भी हुई है।


