इटावा। करीब चार साल पुराने मोबाइल लूट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मोबाइल लूट की घटना घटना 14 जुलाई 2021 की बताई गई है। सुरभि नाम की एक छात्रा चौगुर्जी इलाके से कोचिंग पढ़कर अपने घर लौट रही थी। जब वह मुलायम सिंह की काठी के सामने पहुंची, तभी बाइक सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उसके पास से मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद छात्रा ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच में आरोपी की पहचान तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छानबीन के दौरान इस घटना में पुष्कर तोमर उर्फ बेटू पुत्र ज्ञान सिंह निवासी यासी नगर थाना बसरेहर का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में हुई। इस दौरान सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद सिंह तोमर ने पैरवी की। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पुष्कर तोमर को दोषी करार दिया और उसे चार साल के कारावास तथा साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त 15 दिन की सजा भी भुगतनी होगी।


