राजनगर में बिजली चोरी का मामला:8 उपभोक्ताओं पर FIR, जेई ने कहा- छापेमारी के दौरान हुई कार्रवाई

राजनगर में बिजली चोरी का मामला:8 उपभोक्ताओं पर FIR, जेई ने कहा- छापेमारी के दौरान हुई कार्रवाई

मधुबनी में छापेमारी के दौरान बिजली चोरी के आरोप में 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने की है। पूरा मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा राजनगर के कनीय विद्युत अभियंता प्रभाष चन्द्र के नेतृत्व में एक छापामारी दल ने यह कार्रवाई की। जांच के दौरान इन उपभोक्ताओं को बकाया राशि और गैर-कानूनी ढंग से बिजली का उपयोग करते हुए पाया गया। किन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें सिराही मंगरौनी निवासी हृदय चौपाल पर 52,538 रुपये, खोइर परिहार पुर निवासी अनिल कुमार मिश्र पर 25,039 रुपये और बेराघाट भगवानपुर निवासी रामबाबू गुप्ता पर 39,884 रुपये बकाया हैं। किसका कितना बकाया है ? इसके अतिरिक्त, नरकटिया राजनगर के अशोक राम पर 33,280 रुपये, लक्ष्मीपुर चौक निवासी रामजतन प्रसाद साह पर 68,729 रुपये, ललित लक्ष्मीपुर निवासी अभिराम सिंह पर 30,532 रुपये और रही दक्षिण छोटकी रही निवासी सुनील कामत पर 17,840 रुपये बकाया हैं। राजनगर महाराणा प्रताप चौक, रंगीला टेंट के पास निवासी रीता देवी (पति शिवकुमार राम) पर भी 30,610 रुपये का बकाया और जुर्माना लगाया गया है। इन सभी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी में छापेमारी के दौरान बिजली चोरी के आरोप में 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने की है। पूरा मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा राजनगर के कनीय विद्युत अभियंता प्रभाष चन्द्र के नेतृत्व में एक छापामारी दल ने यह कार्रवाई की। जांच के दौरान इन उपभोक्ताओं को बकाया राशि और गैर-कानूनी ढंग से बिजली का उपयोग करते हुए पाया गया। किन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें सिराही मंगरौनी निवासी हृदय चौपाल पर 52,538 रुपये, खोइर परिहार पुर निवासी अनिल कुमार मिश्र पर 25,039 रुपये और बेराघाट भगवानपुर निवासी रामबाबू गुप्ता पर 39,884 रुपये बकाया हैं। किसका कितना बकाया है ? इसके अतिरिक्त, नरकटिया राजनगर के अशोक राम पर 33,280 रुपये, लक्ष्मीपुर चौक निवासी रामजतन प्रसाद साह पर 68,729 रुपये, ललित लक्ष्मीपुर निवासी अभिराम सिंह पर 30,532 रुपये और रही दक्षिण छोटकी रही निवासी सुनील कामत पर 17,840 रुपये बकाया हैं। राजनगर महाराणा प्रताप चौक, रंगीला टेंट के पास निवासी रीता देवी (पति शिवकुमार राम) पर भी 30,610 रुपये का बकाया और जुर्माना लगाया गया है। इन सभी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।  

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