सहारनपुर में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे होटलों और आवासीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम मनीष बंसल ने आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सराय अधिनियम के तहत नियमों का पालन न करने वाले होटल संचालकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक समीक्षा के दौरान जिले में कुल 20 ऐसे होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट चिन्हित किए गए हैं, जो सराय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन फिर भी संचालित हो रहे हैं। ये प्रतिष्ठान घंटाघर, रेलवे रोड, अंबाला रोड, दिल्ली रोड, देवबंद, बिहारीगढ़, बेहट, सरसावा और गंगोह रोड क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रशासन का मानना है कि बिना पंजीकरण संचालित होने वाले ऐसे प्रतिष्ठान कई बार आपराधिक गतिविधियों और अवैध कार्यों का केंद्र बन जाते हैं, जिससे जिले की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डीएम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को तत्काल सभी चिन्हित होटलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन नोटिसों में स्पष्ट किया जाएगा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सराय अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा होटल का संचालन बंद कर दिया जाएगा। निर्धारित समय में नियमों का पालन न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसके साथ ही, जिले के सभी थाना प्रभारियों को भी सतर्क कर दिया गया है। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित होटलों का भौतिक सत्यापन करने और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। डीएम मनीष बंसल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जनसुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।साथ ही सभी होटल संचालकों से अपील की गई है कि वे तत्काल सराय अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण कराएं।


