प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले ‘एबोड’ को अटैच यानी जब्त कर लिया है। PTI के अनुसार इसकी कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत की गई है। मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) द्वारा किए गए कथित बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनिल अंबानी पर 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है। अनिल अंबानी का यह बंगला मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं। यह देश के सबसे महंगे रिहायशी घरों में गिना जाता है। ED ने इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से चल रही जांच के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह बड़ा कदम उठाया है। RCOM से जुड़ा है पूरा मामला
यह पूरी कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया और उसे अन्य कार्यों में डायवर्ट किया गया। ED पिछले काफी समय से अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही थी। इससे पहले भी अंबानी से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। RCOM पिछले कई सालों से वित्तीय संकट से जूझ रही है। भारी कर्ज के बोझ तले दबी यह कंपनी फिलहाल इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है। क्या होता है प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब?
ED द्वारा प्रॉपर्टी अटैच किए जाने का मतलब है कि अब इस संपत्ति को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। अगर अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित हो जाते हैं, तो भविष्य में बैंकों के बकाया पैसे की वसूली के लिए इस बंगले की नीलामी भी की जा सकती है। हालांकि, अनिल अंबानी इस आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब तक कई प्रॉपर्टीज अटैच
इससे पहले भी अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी हैं। अटैच की गई प्रॉपर्टीज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में हैं। इनमें रेसिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस और लैंड पार्सल शामिल हैं। खासकर अनिल अंबानी का पाली हिल रेसिडेंस सबसे हाई-प्रोफाइल है। अब तक करीब 15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। ———————– अनिल अंबानी से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक:बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ली, ₹40 हजार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
ED ने अनिल अंबानी का 17 मंजिला घर जब्त किया:कीमत ₹3716 करोड़; बिजनेसमैन की 40 हजार करोड़ के फ्रॉड मामले में जांच जारी


