नवादा में हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास:कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

नवादा में हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास:कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

नवादा कोर्ट ने हत्या के 3 दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को सुनाया गया। यह मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। 21 अक्टूबर 2021 को जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तों ने चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया इस संबंध में अकबरपुर थाना कांड संख्या-656/21 के तहत 21 अक्टूबर 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 34 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। नवादा पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, ह्यूमन इंटेलिजेंस और वादी व साक्षियों के बयानों का गहनता से अवलोकन किया। सभी तथ्यों को कांड दैनिकी में दर्ज करते हुए अद्यतन कांड दैनिकी और आरोप पत्र त्वरित विचारण के लिए न्यायालय में समर्पित किया गया। जुर्माने की राशि का 95 प्रतिशत पीड़ित की पत्नी को दिया जाएगा जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, उनमें अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार (दोनों पिता रामबालक यादव) और विक्की कुमार (पिता अरविंद कुमार) शामिल हैं। ये सभी नानो बिगहा, थाना अकबरपुर, जिला नवादा के निवासी हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि का 95 प्रतिशत पीड़ित की पत्नी को दिया जाएगा। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। नवादा कोर्ट ने हत्या के 3 दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को सुनाया गया। यह मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। 21 अक्टूबर 2021 को जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तों ने चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया इस संबंध में अकबरपुर थाना कांड संख्या-656/21 के तहत 21 अक्टूबर 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 34 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। नवादा पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, ह्यूमन इंटेलिजेंस और वादी व साक्षियों के बयानों का गहनता से अवलोकन किया। सभी तथ्यों को कांड दैनिकी में दर्ज करते हुए अद्यतन कांड दैनिकी और आरोप पत्र त्वरित विचारण के लिए न्यायालय में समर्पित किया गया। जुर्माने की राशि का 95 प्रतिशत पीड़ित की पत्नी को दिया जाएगा जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, उनमें अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार (दोनों पिता रामबालक यादव) और विक्की कुमार (पिता अरविंद कुमार) शामिल हैं। ये सभी नानो बिगहा, थाना अकबरपुर, जिला नवादा के निवासी हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि का 95 प्रतिशत पीड़ित की पत्नी को दिया जाएगा। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।  

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