लाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अमित कुमार सिंह सोनू (याची) की बी ग्रेड हिस्ट्रीशीट खोले जाने के मामले में एडीजी स्पेशल टास्क फोर्स अमिताभ यश, नारायणी आश्रम पुलिस चौकी के पूर्व इंचार्ज चंद्रभान यादव व तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर मनीष त्रिपाठी को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार सहित इन अधिकारियों से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याची ने इन पुलिस अधिकारियों पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा तथा न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है। बता दें कि अमित कुमार सिंह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। प्रकरण में अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी। याची का आरोप है कि गलत तथ्यों और फर्जी केस के आधार पर उसकी बी ग्रेड हिस्ट्रीशीट खोली गई है। जिसे चुनौती दी गई है।


