मुजफ्फरपुर में लगातार पड़ रही ठंड और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। शीतलहर से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है। सुबह 10 बजे से पहले और शाम 3:30 के बाद पढ़ाई पर रोक जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले और अपराह्न 3:30 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश 12 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी आदेश से मुक्त हालांकि, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं और उनसे संबंधित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से अलग रखा गया है। स्कूल प्रबंधन को शेष कक्षाओं के लिए समय-सारणी में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को सख्त अनुपालन का निर्देश आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी थाना अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। अभिभावकों से भी की गई अपील जिलाधिकारी ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड के दौरान बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही घर से बाहर भेजें और अनावश्यक रूप से खुले वातावरण में जाने से बचाएं।जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। मुजफ्फरपुर में लगातार पड़ रही ठंड और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। शीतलहर से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है। सुबह 10 बजे से पहले और शाम 3:30 के बाद पढ़ाई पर रोक जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले और अपराह्न 3:30 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश 12 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी आदेश से मुक्त हालांकि, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं और उनसे संबंधित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से अलग रखा गया है। स्कूल प्रबंधन को शेष कक्षाओं के लिए समय-सारणी में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को सख्त अनुपालन का निर्देश आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी थाना अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। अभिभावकों से भी की गई अपील जिलाधिकारी ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड के दौरान बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही घर से बाहर भेजें और अनावश्यक रूप से खुले वातावरण में जाने से बचाएं।जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।


