सुल्तानपुर बार एसोसिएशन चुनाव 2026-27 की घोषणा:अर्हता नियम जारी किए गए, 31 अगस्त को होगा बार का चुनाव

सुल्तानपुर बार एसोसिएशन चुनाव 2026-27 की घोषणा:अर्हता नियम जारी किए गए, 31 अगस्त को होगा बार का चुनाव

सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के निर्वाचन वर्ष 2026-2027 के लिए चुनाव की आधिकारिक तिथियों और प्रत्याशियों के लिए अर्हता व आरक्षण संबंधी नियमों की घोषणा गुरुवार दोपहर एक बजे कर दी गई है। यह घोषणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रताप दुबे द्वारा की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची का प्रकाशन 21 अगस्त को दीवानी संघ भवन में होगा। नामांकन पत्रों की बिक्री 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। नामांकन पत्र 24 अगस्त को इसी समय सीमा में दाखिल किए जा सकेंगे। 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद आपत्तियां दर्ज करने और उनके निस्तारण का समय निर्धारित है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, और इसके बाद वैध प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होकर अंतिम परिणाम आने तक चलेगी। चुनाव परिणामों की घोषणा 2 सितंबर को सुबह 11 बजे साधारण सभा में की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए अर्हता और आरक्षण संबंधी नियम भी निर्धारित किए गए हैं, जो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन सुल्तानपुर की मतदाता सूची में नाम होने के साथ-साथ विधि व्यवसाय के अनुभव पर आधारित हैं। अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष से अधिक का लगातार विधि व्यवसाय अनिवार्य है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 20 वर्ष से अधिक का लगातार विधि व्यवसाय आवश्यक है। उपाध्यक्ष पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित है, जिसके लिए 10 वर्ष से कम का लगातार विधि व्यवसाय चाहिए। जनरल सेक्रेटरी पद भी महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित है, जिसके लिए 15 वर्ष से अधिक का लगातार विधि व्यवसाय अनिवार्य है। सह सचिव प्रशासन पद भी महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित है, जिसके लिए 5 वर्ष से अधिक का लगातार विधि व्यवसाय आवश्यक है। सह सचिव पुस्तकालय और सह सचिव खुर्शीद क्लब पदों के लिए 5 वर्ष से अधिक का लगातार विधि व्यवसाय अनिवार्य है। कोषाध्यक्ष पद के लिए 10 वर्ष से अधिक का लगातार विधि व्यवसाय आवश्यक है। वरिष्ठ कार्यकारिणी में एक पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित है, जिसके लिए 15 वर्ष से अधिक का लगातार विधि व्यवसाय अनिवार्य है।
कनिष्ठ कार्यकारिणी में भी एक पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित है, जिसके लिए 15 वर्ष से कम का लगातार विधि व्यवसाय आवश्यक है।

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