सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ मानहानि के मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। यह मामला 2018 के राफेल फाइटर जेट सौदे से जुड़े विवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को चार हफ़्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश से निचली अदालत में चल रही सुनवाई फिलहाल रोक दी गई है।
इसे भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन को लेकर चार FIR दर्ज कीं, BNSS की धारा 163 के कथित उल्लंघन का हवाला दिया
यह मामला 2018 में राफेल फाइटर जेट डील पर हुई राजनीतिक बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। इस विवाद को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए गांधी ने कथित तौर पर “कमांडर-इन-थीफ” और चीफ ऑफ थीव्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निचली अदालत में मानहानि के मामले की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी।

