इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में रह रहे एक भारतीय नागरिक की पासपोर्ट संबंधी परेशानी पर विदेश मंत्रालय के सचिव को उसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कराने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने अशरफ की याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया। जानिये क्या है मामला कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट की अवधि 29 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुकी है। उसने सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास में पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए आवेदन पहले ही दे रखा है, जो अभी लंबित बताया गया। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने निर्देश दिया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 4(2)(ए) के तहत उसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कराया जाए, ताकि वह स्वदेश लौटकर अपने क्षेत्र के पासपोर्ट अधिकारी के यहां नए पासपोर्ट के लिए विधिवत आवेदन कर सके। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, गोमती नगर, लखनऊ को भेजने का निर्देश भी दिया है।

