विंध्याचल मेला तंबाकू-धूम्रपान मुक्त घोषित:डीएम ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

विंध्याचल मेला तंबाकू-धूम्रपान मुक्त घोषित:डीएम ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने विंध्याचल मेला परिसर को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। मेला परिसर में सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, जनसामान्य के स्वास्थ्य और जनहित को ध्यान में रखते हुए विंध्याचल शारदीय नवरात्र मेला परिसर को तंबाकू एवं धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मेला परिसर में कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। नवरात्र मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में तंबाकू सेवन और धूम्रपान पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आदेश का उद्देश्य मेला क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करना है।

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