लूट मामले में दोषी को 9 साल की सजा:9 साल पुराने मामले में 5 हजार रुपए जुर्माना लगा, न देने पर एक महीने अतिरिक्त जेल

लूट मामले में दोषी को 9 साल की सजा:9 साल पुराने मामले में 5 हजार रुपए जुर्माना लगा, न देने पर एक महीने अतिरिक्त जेल

इटावा में गुरुवार शाम करीब 5 बजे विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती अशोक कुमार दुबे की अदालत ने 9 साल पुराने लूट के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 9 साल के कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दवा लेकर लौटते समय हुई थी लूट औरैया के अछल्दा कस्बा स्थित हरी नगर निवासी अरशद ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 10 मई 2017 को वह पत्नी की दवा लेने आगरा गए थे। बाइक रेलवे स्टेशन के स्टैंड पर खड़ी की थी। दवा लेने के बाद वह बाइक से अछल्दा लौट रहे थे। तमंचे से हमला कर बाइक और रुपए लूटे अरशद के मुताबिक, बकेवर थाना क्षेत्र में हाईवे पर गोमती पंप के पास बाइक सवार तीन लुटेरों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। बाइक रुकते ही एक लुटेरे ने तमंचे से उनकी नाक पर वार किया। इससे वह घायल हो गए। इसके बाद लुटेरे जेब में रखे रुपए और बाइक लूटकर फरार हो गए। लूटी बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने विपिन कुमार उर्फ विवेक यादव पुत्र मुनीश यादव निवासी घनश्यामपुरा, थाना जसवंतनगर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से लूटी गई बाइक भी बरामद की गई। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने लूट और माल बरामदगी से संबंधित धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष एंटी डकैती कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने पैरवी की। कोर्ट में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने विवेक यादव उर्फ विपिन को दोषी करार दिया। उसे 9 साल के कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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