यूपी में सहायक अध्यापकों की पदोन्नति का रास्ता साफ:23 अक्टूबर तक वरिष्ठता सूची मांगी, बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएसए को जारी किया आदेश

यूपी में सहायक अध्यापकों की पदोन्नति का रास्ता साफ:23 अक्टूबर तक वरिष्ठता सूची मांगी, बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएसए को जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को 23 अक्टूबर 2026 तक मंडलीय अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर पात्र शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 16 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठता सूची तैयार करने में निर्धारित नियमों का पालन किया जाए। सूची प्रकाशित होने के बाद 15 दिन तक आपत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जा सकता है। 7 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य परिषद ने निर्देश दिया है कि अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के बाद पात्रता सूची तैयार करते हुए 7 नवंबर 2026 तक पदोन्नति की कार्यवाही पूरी कर ली जाए। इसके लिए सभी जिलों को रिक्त पदों, वरिष्ठता सूची और पात्रता सूची के संबंध में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करानी होगी। आदेश के मुताबिक, जिलों में पदोन्नति के लिए रिक्त पदों और संबंधित सूचनाओं का विवरण 23 अक्टूबर तक परिषद के ईमेल आईडी basicpromotion11@gmail.com पर भेजना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में निर्देश परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील संख्या 652/2024 में पारित निर्णय और शासनादेश के अनुपालन का हवाला देते हुए वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 के नियम 22 के अनुसार वरिष्ठता मूल नियुक्ति की तारीख के आधार पर तय की जाएगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक ही दिन हुई है तो संबंधित नियमों के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित होगी। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति आदेश में जूनियर बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक पदों पर पदोन्नति के लिए अनुभव संबंधी प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं। जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक और सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित है। वहीं, सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक पद के लिए जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का मिलेगा विकल्प पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाने वाले शिक्षकों से वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा। विकल्प लेने से पहले शिक्षकों को यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि संबंधित पद के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिषद ने निर्देश दिया है कि वरिष्ठता सूची तैयार करते समय रिक्त पदों को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि पदोन्नति के बाद तैनाती की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

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