मध्यप्रदेश वित्त विभाग का आदेश:विधानसभा सचिवालय में सीधी भर्ती के अफसरों को भी मिलेगा समयमान वेतनमान

मध्यप्रदेश वित्त विभाग का आदेश:विधानसभा सचिवालय में सीधी भर्ती के अफसरों को भी मिलेगा समयमान वेतनमान

वित्त विभाग ने राज्य की सिविल सेवा के अधिकारियों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत आने वाले सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी संवर्ग को समयमान वेतनमान के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इस आदेश के बाद अब पात्र अधिकारियों को सेवा के निर्धारित वर्ष पूरे होने पर उच्चतर वेतनमान का सीधा लाभ मिल सकेगा। यह निर्णय अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 1 अप्रैल 2026 को आयोजित समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में लिया गया है। विधानसभा सचिवालय के इस संवर्ग को वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र में शामिल किया गया है। वेतनमान की स्थिति मूल छठा वेतनमान मिलने की स्थिति में मूल वेतन 15600-39100, ग्रेड पे 6600। इसके तहत प्रथम उच्चतर वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे 7600) तथा द्वितीय उच्चतर वेतनमान 37400-67000, ग्रेड पे 8700) निर्धारित किया गया है।
सातवां वेतनमान: मूल वेतन 67300-206900। इसके तहत प्रथम उच्चतर वेतनमान 79900-211700, और द्वितीय उच्चतर वेतनमान 123100-215900 तय किया गया है।
सेवा अवधि की शर्तें : सीधी भर्ती से नियुक्त अ श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। 16 वर्ष पूरे होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा।

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