बैतूल में झूले से गिरा छात्र, पैर फ्रैक्चर:डेढ़ साल बाद कोर्ट पहुंचा मामला; स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य को नोटिस, पेश होने के लिए कहा

बैतूल में झूले से गिरा छात्र, पैर फ्रैक्चर:डेढ़ साल बाद कोर्ट पहुंचा मामला; स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य को नोटिस, पेश होने के लिए कहा

बैतूल के आमला में एक प्राइवेट स्कूल परिसर में झूले से गिरकर छात्र का पैर फ्रैक्चर होने के मामले में करीब डेढ़ साल बाद न्यायालयीन कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए बच्चे के पिता ने आमला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में परिवाद पेश किया था। कोर्ट ने तत्कालीन प्राचार्य और स्कूल प्रबंधन प्रमुख को नोटिस जारी किया है। 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता शिवम उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार, घटना अप्रैल 2025 की है। परिवादी पिता का आरोप है कि स्कूल में झूले से गिरने के कारण उनके बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इलाज पर करीब 20 हजार रुपए खर्च हुए। पिता ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों की सुरक्षा में कथित लापरवाही और इलाज के खर्च में अपेक्षित सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। यह बच्चा निजी इंग्लिश स्कूल में कक्षा एक का छात्र है। 30 अक्टूबर को कोर्ट में बुलाया
परिवादी के मुताबिक, पुलिस और प्रशासन के समक्ष शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता शिवम उपाध्याय के माध्यम से न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं। अब 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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