बागपत में दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:पत्नी की हत्या के बाद सुसाइड दिखाने की कोशिश, 25 हजार जुर्माना भी लगा

बागपत में दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:पत्नी की हत्या के बाद सुसाइड दिखाने की कोशिश, 25 हजार जुर्माना भी लगा

बागपत के रमाला में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की फांसी लगाकर हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपी आसिफ को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। 2021 में दहेज के लिए की थी फरीदा की हत्या मामला रमाला थाना क्षेत्र के कासिमपुर खेड़ी गांव का है। आरोपी आसिफ (पुत्र यूसुफ) की शादी मुस्लिम रीति-रिवाज से फरीदा के साथ हुई थी। मृतका के पिता सनावर का आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। 20 अप्रैल 2021 को दहेज की मांग पूरी न होने पर आसिफ ने फरीदा की फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था केस, आरोपी गया था जेल घटना के बाद मृतका के पिता सनावर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए और अदालत में मजबूत चार्जशीट दाखिल की। सबूतों और गवाहों के आधार पर मिली सजा एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आसिफ को दोषी पाया। सोमवार को कोर्ट ने करीब 5 साल पुराने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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