हरियाणा के नूंह जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की कोर्ट ने प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की बड़ी मात्रा रखने के मामले में तिरवाड़ा निवासी इरफान को दोषी ठहराया है। उसे 12 साल की जेल की सजा और 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह मामला 21 अगस्त 2024 का है। बिछौर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इरफान अपनी गाड़ी में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप ले जा रहा है। इस सूचना पर नूंह-अलवर रोड पर तिरवाड़ा के पास उसकी गाड़ी को रोका गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई। 240 बोतल कोडीन सिरप मिली थी तलाशी के दौरान गाड़ी से विंग्स कंपनी की 240 बोतल कोडीन फॉस्फेट युक्त प्रतिबंधित सिरप बरामद हुआ था। सिरप बरामद होने के बाद इरफान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी पर कोर्ट में मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने इरफान को दोषी पाया। 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ रखना तस्करी के इरादे की तरफ इशारा करता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों में नरमी दिखाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। इसी आधार पर दोषी को किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई और उसे 12 साल की जेल की सजा और 1.50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

