नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में दोषी को सजा:पोक्सो कोर्ट ने सूरज मंडल को 7 साल जेल और ₹12000 का जुर्माना

नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में दोषी को सजा:पोक्सो कोर्ट ने सूरज मंडल को 7 साल जेल और ₹12000 का जुर्माना

मधुबनी पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुर्व्यवहार मामले में सूरज मंडल को सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का डीएलएसए को आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधु रानी ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। मधु रानी ने सोमवार रात 10:00 बजे बताया कि कोर्ट ने सबूतों और दलीलों पर विचार के बाद सूरज मंडल को दोषी ठहराया। दोषी लखनौर आरएस ओपी क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। यह मामला 13 अप्रैल 2017 का है, जब 14 साल की नाबालिग छात्रा का अपहरण हो गया था। परिजनों ने सूरज मंडल समेत अन्य के खिलाफ लखनौर आरएस ओपी में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच और आरोप पत्र के बाद पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। मधुबनी पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुर्व्यवहार मामले में सूरज मंडल को सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का डीएलएसए को आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधु रानी ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। मधु रानी ने सोमवार रात 10:00 बजे बताया कि कोर्ट ने सबूतों और दलीलों पर विचार के बाद सूरज मंडल को दोषी ठहराया। दोषी लखनौर आरएस ओपी क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। यह मामला 13 अप्रैल 2017 का है, जब 14 साल की नाबालिग छात्रा का अपहरण हो गया था। परिजनों ने सूरज मंडल समेत अन्य के खिलाफ लखनौर आरएस ओपी में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच और आरोप पत्र के बाद पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई।  

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