नाबालिग को भगाने के दोषी को 20 साल की जेल:कन्नौज कोर्ट ने 1 लाख एक हजार का जुर्माना लगाया, पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर

नाबालिग को भगाने के दोषी को 20 साल की जेल:कन्नौज कोर्ट ने 1 लाख एक हजार का जुर्माना लगाया, पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर

कन्नौज में नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने युवक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख 1 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी शिवम कश्यप अपने ही मोहल्ले की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को 22 जून 2024 को शाम के वक्त बहला-फुसला कर भगा ले गया था। परिजनों ने किशोरी की तलाश की तो उन्हें शिवम के बारे में जानकारी मिली। जिसके बाद किशोरी के पिता ने गुरसहायगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए शिवम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कार्यवाही के डर से शिवम 28 जून को वापस लौट आया और किशोरी को उसके घर भेज दिया। इस मामले को लेकर पॉक्सो एक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जहां साक्ष्यों और बयानों के आधार पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला और सुधीर पांडेय ने बताया न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने आरोपी पर 1 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश जारी किया गया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर आरोपी को 2 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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