नवादा में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार की अदालत ने बुधवार को अकबरपुर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में धीरेंद्र कुमार को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या 630/21 से जुड़ा है। अदालत में सरकारी वकील मो. मिसवाह रसूल ने अभियोजन पक्ष की तरफ से दलीलें दीं। अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी धीरेंद्र को पत्नी की हत्या का दोषी माना। इसके बाद न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भरने की सजा सुनाई। दहेज की मांग को लेकर करता था मारपीट नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव की रहने वाली रूबी देवी की शादी अकबरपुर थाना क्षेत्र के धौरी गांव निवासी धीरेंद्र कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही धीरेंद्र दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी रूबी के साथ मारपीट करता था। आरोप है कि इसी दौरान धीरेंद्र ने दूसरी युवती से शादी कर ली थी। दूसरी शादी के बाद रूबी के साथ मारपीट का सिलसिला और बढ़ गया था। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ की कार्रवाई 17 अक्टूबर 2021 को रूबी देवी की मौत होने की सूचना उसके पिता अयोध्या सिंह को मिली। सूचना मिलने के बाद मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे, जहां रूबी देवी का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के पिता अयोध्या सिंह ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की। मामला अदालत पहुंचने के बाद अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश किए। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने धीरेंद्र कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले से मृतका के परिजनों को राहत मिली है। नवादा में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार की अदालत ने बुधवार को अकबरपुर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में धीरेंद्र कुमार को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या 630/21 से जुड़ा है। अदालत में सरकारी वकील मो. मिसवाह रसूल ने अभियोजन पक्ष की तरफ से दलीलें दीं। अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी धीरेंद्र को पत्नी की हत्या का दोषी माना। इसके बाद न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भरने की सजा सुनाई। दहेज की मांग को लेकर करता था मारपीट नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव की रहने वाली रूबी देवी की शादी अकबरपुर थाना क्षेत्र के धौरी गांव निवासी धीरेंद्र कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही धीरेंद्र दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी रूबी के साथ मारपीट करता था। आरोप है कि इसी दौरान धीरेंद्र ने दूसरी युवती से शादी कर ली थी। दूसरी शादी के बाद रूबी के साथ मारपीट का सिलसिला और बढ़ गया था। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ की कार्रवाई 17 अक्टूबर 2021 को रूबी देवी की मौत होने की सूचना उसके पिता अयोध्या सिंह को मिली। सूचना मिलने के बाद मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे, जहां रूबी देवी का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के पिता अयोध्या सिंह ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की। मामला अदालत पहुंचने के बाद अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश किए। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने धीरेंद्र कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले से मृतका के परिजनों को राहत मिली है।

