दरोगा भर्ती 2025 की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक:सीएम को बांटना है नियुक्ति पत्र, कोर्ट ने कहा 5 अक्टूबर को सुनवाई के बाद

दरोगा भर्ती 2025 की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक:सीएम को बांटना है नियुक्ति पत्र, कोर्ट ने कहा 5 अक्टूबर को सुनवाई के बाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी ।
साथ ही मामले में सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य और यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे अधिवक्ता संजय कुमार यादव व आलोक मिश्र को सुनकर दिया है। जानिये क्या है मामला एडवोकेट ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था।
इसके लिए 15 लाख 75 हजार 7 सौ 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा गत 14 व 15 मार्च को दो-दो पालियों में हुई थी, जिसमें 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।लिखित परीक्षा का परिणाम गत सात मई को जारी किया गया था जिसमें 12733 छात्रों को अगले चरण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उत्तीर्ण किया गया। अंतिम परिणाम 14 जुलाई को जारी किया गया।

कोर्ट में उठाए गए कई पेंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी चल रही थी। अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार भर्ती बोर्ड द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी 23 मार्च को जारी की गई थी। फाइनल उत्तर कुंजी लिखित परीक्षा परिणाम के दिन यानी 7 मई को जारी हुई तो कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव कर दिया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की क्योंकि एक प्रश्न 2.5 अंक का था तो कुछ अभ्यर्थी कुछ अंक से असफल हो गए।
भर्ती बोर्ड ने आपत्तियों को कंसीडर नहीं किया।
कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका चयन अगली प्रक्रिया में तो हुआ लेकिन 14 जुलाई को जब अंतिम परिणाम जारी किया गया तो कई अभ्यर्थी कुछ एक नंबर या दो नंबर से असफल हो गए। अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी लेकिन भर्ती बोर्ड ने कंसीडर नहीं किया। इस पर अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की।

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