चोरी और घुसपैठ के दोषी बांग्लादेशी को 5 साल कैद:18 हजार रुपए जुर्माना, सजा पूरी होने पर होगा डिपोर्ट

चोरी और घुसपैठ के दोषी बांग्लादेशी को 5 साल कैद:18 हजार रुपए जुर्माना, सजा पूरी होने पर होगा डिपोर्ट

गोंडा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अमित सिंह-द्वितीय की अदालत ने चोरी और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में दोषी बांग्लादेशी नागरिक डालिम को 5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 18 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शुक्रवार, 21 अगस्त को सुनाए गए फैसले की प्रति शनिवार शाम करीब 4 बजे उपलब्ध हुई। अदालत ने निर्देश दिया कि सजा पूरी होने के बाद जिलाधिकारी से समन्वय कर आरोपी को नियमानुसार बांग्लादेश भेजा जाए। आवास विकास कॉलोनी में घर का ताला तोड़कर चोरी मामला नगर कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी स्थित प्रेरणा पार्क के पास का है। 26 नवंबर 2024 की रात गुरु प्रसाद तिवारी के घर का ताला तोड़कर चोर चांदी की पायल, बिछिया, सोने की नथ, कान की बाली और बच्चे का लॉकेट चोरी कर ले गए थे। चोरी की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी से हुई आरोपी की पहचान घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने 8 दिसंबर 2024 को आरोपी डालिम पुत्र तजम्मुल, निवासी साहिब ग्राम, थाना गमस्तापुर, जनपद चापाई नवाबगंज, बांग्लादेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से चोरी के जेवर बेचकर प्राप्त नकदी भी बरामद हुई थी। विदेशी अधिनियम के तहत भी दाखिल हुआ आरोप पत्र विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने गरीबी और नौकरी की तलाश में बॉर्डर पार कर भारत आने की बात कहते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई। अदालत ने सुनाई अधिकतम 5 साल की सजा अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए अधिकतम 5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक संबंधित धारा में 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया, जिसकी कुल राशि 18 हजार रुपए बताई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त कैद वरिष्ठ अधिवक्ता बृजलाल तिवारी ने बताया कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। सजा पूरी होने के बाद बांग्लादेश भेजा जाएगा अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि आरोपी की सजा पूरी होने के बाद नियमानुसार उसे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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