गुवाहाटी की एक अदालत ने एक होटल में पांच लोगों की गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य को घायल करने के आरोपी घनकांत गोगोई को मंगलवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। एक वकील ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि गोगोई को तीन नवंबर को फिर से अदालत में पेश किया जायेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद गोगोई को तीन नवंबर को अदालत में पेश किया जायेगा।’’
सोमवार रात होटल बिलास इन में गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद गोगोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे पूरे दिन पलटन बाजार पुलिस थाने में रखा गया और शाम को अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। वहीं, मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमला सुनियोजित था और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस के एक बयान के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि गोलीबारी की घटना होटल बिलास इन के पट्टे और प्रबंधन को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी।
यह होटल भराली परिवार का है, जिसने इसे गोगोई को पट्टे पर दिया था। पुलिस ने बताया कि परिवार ने 10 सितंबर, 2025 को गोगोई के साथ पांच साल का पट्टा समझौता किया था। इसके तहत लगभग 1.8 लाख रुपये मासिक किराया तय किया गया था।
बताया जाता है कि गोगोई द्वारा संपत्ति के नवीनीकरण के बाद उसके इस्तेमाल और कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर मतभेद पैदा हो गये थे। पुलिस ने बताया कि इन विवादों को सुलझाने के लिए सोमवार को होटल में एक बैठक निर्धारित की गई थी। हालांकि, बैठक शुरू होने से पहले ही कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई।
इसके बाद गोगोई ने कथित तौर पर छह लोगों पर गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान भूदेव भराली, उनकी बहन हेलेना, हेलेना के बेटे देबर्षि कश्यप, बहू रिनिका कश्यप और परिवार के कर्मचारी नारायण दास के रूप में हुई है। गोलीबारी में भराली परिवार का चालक सत्येंद्र पाठक भी घायल हो गया।

