गुजरात के स्कूलों में बिना इजाजत नहीं मिलेगी एंट्री:उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई, विपक्षी नेता बोले- नाकामी छिपाने की कोशिश

गुजरात के स्कूलों में बिना इजाजत नहीं मिलेगी एंट्री:उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई, विपक्षी नेता बोले- नाकामी छिपाने की कोशिश

गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर नया परिपत्र जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश को लेकर पूरी गाइडलाइन्स जारी की है। नए नियम के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब राज्य सरकार के इस परिपत्र पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। इसीलिए दिव्य भास्कर की टीम ने इस नए नियम के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर, वकीलों और नेताओं से बात की। शिक्षा मंत्री ने कहा- स्कूलों में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वाजा ने साफ किया कि सरकारी परिपत्र में किसी को भी स्कूल में प्रवेश लेने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। लेकिन प्रवेश केवल प्रिंसिपल या स्कूल प्रमुख की अनुमति मिलने के बाद ही मिल सकेगा। यह परिपत्र बच्चों की प्राइवेसी बनाए रखने, उनके वीडियो रिकॉर्ड होने और मीडिया में प्रसारित होने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। साथ ही इससे स्कूल में बच्चों को शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और सुरक्षित वातावरण भी मिल सकेगा। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम, बीएनएस और अन्य कानूनों के तहत, केवल कानून का उल्लंघन करने पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में प्रवेश करने पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। AAP नेता ने कहा- बीजेपी ने सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर दी है
गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि पिछले 30 सालों में बीजेपी ने गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत बिगाड़ दी है और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने अपने निजी स्कूल शुरू कर दिए हैं। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत दुनिया के सामने पेश की, जबकि गुजरात में बीजेपी सरकार इस कानून के जरिए स्कूलों की हकीकत छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकारी स्कूलों की सच्चाई को उजागर होने से रोकने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। बार काउंसिल के जकी शेख ने कहा- पॉक्सो के तहत कार्रवाई गलत गुजरात बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता जकी शेख ने कहा कि परिपत्र के कॉलम नंबर 9 के अनुसार, ऐसे मामलों में पॉक्सो अधिनियम या किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई करना गलत है। इसके लिए स्कूलों में अवैध प्रवेश की धारा लागू होनी चाहिए। जकी शेख ने आगे कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत, यदि किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ या कोई अन्य घटना होती है, तो केवल उसी स्थिति में ऐसे प्रावधानों और कानूनों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि, पॉक्सो अधिनियम के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। स्कूलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की तरह पैरेंट्स को उनके बच्चों के स्कूलों तक सीधी पहुंच प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा- नाकामी छिपाने परिपत्र जारी किया कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉ. मनीष दोषी ने कहा कि गुजरात शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए जारी किया गया सर्कुलर शिक्षा विभाग की विफलता को छिपाने की कोशिश है। 3,000 ऐसे स्कूल हैं, जहां सिर्फ एक टीचर है। सरकार वहां शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं करती। गुजरात में 14,562 ऐसे स्कूल हैं, जहां एक से अधिक कक्षा के छात्रों को एक ही कक्षा में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। वहीं, नेताओं के प्राइवेट स्कूलों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। सरकार की नीति और उसके इरादे दोनों ही बुरे हैं। इसीलिए गुजरात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जारी किए ऐसे बेतुके परिपत्र को तुरंत वापस ले। परिपत्र में प्रधानाचार्य को मिली शक्तियां ———————- ये खबर भी पढ़ें… नोएडा में CJP टीम को स्कूल में प्रवेश से रोका:ग्रामीणों से हुई बहस, बोले- स्कूल में सब ठीक है, माहौल खराब न करें CJP प्रवक्ता सौरव दास मंगलवार को अपनी टीम के साथ ग्रेटर नोएडा के देवला स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। स्कूल का गेट बंद था। टीम ने अंदर जाने की बात कही तो मौजूद शिक्षकों और प्रधानाचार्य ने बिना अनुमति प्रवेश देने से मना कर दिया। पूरी खबर पढ़ें…

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