गाजीपुर में सेल्समैन हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद:कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, साढ़े पांच साल बाद आया फैसला

गाजीपुर में सेल्समैन हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद:कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, साढ़े पांच साल बाद आया फैसला

गाजीपुर के बहरियाबाद में करीब साढ़े पांच साल पहले हुए सेल्समैन हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने बुधवार शाम 5 बजे फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी मनोहर यादव को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट के मामले में उसे दो साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई। अदालत के आदेश के अनुसार, अर्थदंड में से 25 हजार रुपए की राशि मृतक सर्वेश यादव की मां शीला देवी को दी जाएगी, जबकि शेष राशि राज्य सरकार के खाते में जमा होगी। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे दोनों सेल्समैन यह घटना 23 मार्च 2021 की रात करीब 10 बजे की है। अभियोजन के अनुसार, सेल्समैन सर्वेश यादव (25) और दीपक यादव (26) दुकान बंद करके गांव लौट रहे थे। इसी दौरान मनोहर यादव ने सर्वेश के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से दीपक भी घायल हुआ और उसके हाथ में गोली लगी। घटना के बाद घायल सर्वेश ने अपनी मां शीला देवी को बताया था कि मनोहर यादव ने उसे गोली मारी है। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्वेश को मृत घोषित कर दिया। पुरानी आसनाई को बताया गया हत्या का कारण घटना के बाद मृतक की मां शीला देवी की तहरीर पर बहरियाबाद थाने में मनोहर यादव समेत अन्य के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से गवाह पेश किए गए। अभियोजन के मुताबिक, गवाहों के बयानों में पुरानी आसनाई को हत्या की वजह बताया गया। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मनोहर यादव को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। आर्म्स एक्ट में भी आरोपी को दो साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। अदालत के आदेश के मुताबिक, अर्थदंड की 25 हजार रुपए राशि मृतक की मां शीला देवी को मिलेगी, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार के खाते में जमा होगी।

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