गलत सूचना दी तो होगा मुकदमा दर्ज होगा:मतदाता सूची में नाम हटवाने के लिए फार्म 7 के गलत उपयोग पर चुनाव आयोग सख्त

गलत सूचना दी तो होगा मुकदमा दर्ज होगा:मतदाता सूची में नाम हटवाने के लिए फार्म 7 के गलत उपयोग पर चुनाव आयोग सख्त

मतदाता सूची से स्वयं का या किसी दूसरे मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म 7 में गलत सूचना देने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मिथ्या घोषणा करने पर एक वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को फार्म-7 के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अनुसार मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा शुद्धि या किसी प्रविष्टि को मतदाता सूची में शामिल करने अथवा हटाने के संबंध में जानबूझकर मिथ्या कथन या घोषणा लिखित रूप में करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फार्म-7 में भी आवेदक से इस संबंध में निर्धारित घोषणा प्राप्त की जाती है। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच में फार्म-7 के माध्यम से की गई आपत्ति मिथ्या पाई जाती है, तो संबंधित आवेदक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 09 अक्टूबर, 2026 के निर्देशों के क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि फार्म-7 के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों की जाँच एवं निस्तारण नियमानुसार किया जाए तथा मिथ्या या मनगढ़ंत आपत्ति पाए जाने पर विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन विधिक प्रावधानों एवं आयोग के दिशा-निर्देशों का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन को फार्म-7 दाखिल करते समय सही एवं तथ्यपरक जानकारी देने तथा मिथ्या घोषणा करने के विधिक परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके। नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों तथा पहली बार बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित करने के उद्देश्य से शनिवार को प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत पात्र नागरिकों विशेषकर महिलाओं तथा युवाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए फॉर्म-6 भरवाए गए। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं 175- लखनऊ कैंट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र सेण्ट ऐगन्स लोरेटो डे स्कूल, स्टेशन रोड तथा 174 लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संस्कृत विद्यापीठ विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ में निरिक्षण किया गया। जनपदों में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भी विभिन्न मतदेय स्थलों का स्थलीय भ्रमण कर पर्यवेक्षण किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पर्यवेक्षण के दौरान बूथ पर उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी एवं आये हुए नागरिकों से संवाद भी किया गया। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता का आकलन किया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि बीएलओ मतदाता सूची एवं पूरक सूची तथा पर्याप्त मात्रा में फार्म-6 के साथ निर्धारित समय पर बूथों पर उपस्थित रहें साथ ही मतदेय स्थल पर आ रहे नागरिकों के नाम जांचने में जिन पात्र नागरिकों का नाम किन्ही कारणों से सूची में अभी तक शामिल नहीं हो सका है, उनका आवेदन फार्म-6 भरवा कर जमा कराया जाए। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिकतम शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ईपी रेशियो एवं जेंडर रेशियो में वृद्धि जन जागरूकता एवं जन सहभागिता से ही संभव है। आयोग इस दिशा में निरंतर सक्रिय प्रयास कर रहा है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट का भी सहयोग इस कार्य में आवश्यक है। नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि आगामी 24 अक्टूबर को भी आयोजित होने वाले विशेष अभियान में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम अपने संबंधित बूथ की मतदाता सूची में अवश्य जांचें। यदि नाम सम्मिलित न हो तो फार्म-6 भरकर अपने बीएलओ को जमा करें। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल-voters.eci.gov.in पर अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

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