गणेश-उत्सव में आम रास्तों पर नहीं बनेंगे पंडाल:बिलासपुर में सड़क पर पंडाल लगाया तो होगी कार्रवाई, DJ बैन; समितियों को 10 सख्त निर्देश

गणेश-उत्सव में आम रास्तों पर नहीं बनेंगे पंडाल:बिलासपुर में सड़क पर पंडाल लगाया तो होगी कार्रवाई, DJ बैन; समितियों को 10 सख्त निर्देश

बिलासपुर में इस बार गणेशोत्सव के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बाधित करने वाले तरीके से सड़क पर पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे और साउंड सिस्टम को लेकर भी पुलिस ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। समितियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित डेसिबल और समय सीमा में ही साउंड सिस्टम चलाने को कहा गया है। डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में शहर की गणेशोत्सव समितियों की बैठक हुई। इसमें 100 से अधिक समिति प्रतिनिधि शामिल हुए। पुलिस ने सभी समितियों को गणेशोत्सव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की हिदायत दी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस लगातार समितियों के साथ बैठक कर रही है। 7 सितंबर को सीपत थाना क्षेत्र में गणेशोत्सव समितियों के साथ सरपंचों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें पुलिस ने पंडाल लगाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। आयोजन से पहले लेनी होगी अनुमति पुलिस ने समितियों को निर्देश दिए हैं कि गणेशोत्सव आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लें। अनुमति में तय शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। पंडाल आम रास्तों या व्यस्त मार्गों पर इस तरह नहीं लगाए जाएं, जिससे यातायात प्रभावित हो। सड़क बाधित कर आयोजन करने या शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंडाल में बिजली कनेक्शन की भी होगी जांच पंडाल में वैध तरीके से बिजली कनेक्शन लेने के साथ वायरिंग और विद्युत व्यवस्था की अच्छी तरह जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि करंट से किसी तरह की जनहानि न हो, इसके लिए समितियां सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम करें। पंडाल में ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने और जरूरत के अनुसार अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने को भी कहा गया है। डीजे पर पूरी तरह रोक, साउंड सिस्टम के लिए नियम जरूरी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित डेसिबल और तय समय सीमा में ही साउंड सिस्टम चलाया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर पंडाल में दिखेंगे जरूरी मोबाइल नंबर पंडाल में समिति के पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अलावा स्थानीय थाना, पुलिस कंट्रोल रूम, डायल-112 और एंबुलेंस-108 के नंबर भी सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद ली जा सके। आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं बनाएंगे वालेंटियर भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए साफ-सुथरी छवि वाले स्वयंसेवक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वालेंटियर की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। नशा करने वाले लोगों को समिति या वालेंटियर के रूप में शामिल नहीं करने को कहा गया है। शहर के पंडालों में वर्दीधारी निजी सुरक्षा गार्ड और समिति के स्वयंसेवक तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचें पुलिस ने समितियों को सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक मैसेज और पोस्ट शेयर नहीं करने की हिदायत दी है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचने और संदिग्ध या भ्रामक जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। CCTV से होगी निगरानी, महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा पर जोर समितियों को जरूरत के अनुसार पंडालों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। पंडाल परिसर में अश्लील या अभद्र गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस ने समितियों से पंडालों में सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश प्रदर्शित करने की अपील भी की है। इनमें हेलमेट की अनिवार्यता और साइबर ठगी से बचाव जैसे संदेश शामिल हैं। शोभायात्रा में हथियार और नशे पर रोक गणेश विसर्जन और शोभायात्रा के दौरान नशे की हालत में किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जुलूस में हथियार या प्रतिबंधित वस्तु लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CCTV से होगी निगरानी, महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा पर जोर समितियों को जरूरत के अनुसार पंडालों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। पंडाल परिसर में अश्लील या अभद्र गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस ने समितियों से पंडालों में सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश प्रदर्शित करने की अपील भी की है। इनमें हेलमेट की अनिवार्यता और साइबर ठगी से बचाव जैसे संदेश शामिल हैं। शोभायात्रा में हथियार और नशे पर रोक गणेश विसर्जन और शोभायात्रा के दौरान नशे की हालत में किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जुलूस में हथियार या प्रतिबंधित वस्तु लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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