अररिया व्यवहार न्यायालय के उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने अवैध बीयर तस्करी के एक मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोरी निवासी मनोज सरकार को 6 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। यह मामला 9 जुलाई 2025 का है, जब जोकीहाट थाना पुलिस की टीम, जिसका नेतृत्व पुअनि दीप नारायण यादव कर रहे थे, बहादुरगंज की ओर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। संध्या के समय एक बिना नंबर प्लेट वाली तीन पहिया वाहन को देखते ही चालक भागने लगा। 74.5 लीटर प्रतिबंधित बीयर बरामद हुई
पुलिस जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ा और वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में गुप्त स्थान से कुल 74.5 लीटर प्रतिबंधित बीयर बरामद हुई। पुलिस ने बीयर और वाहन दोनों को जब्त कर मनोज सरकार को गिरफ्तार कर लिया। जोकीहाट थाना में इस संबंध में कांड संख्या 224/2025 दर्ज किया गया, जिसे स्पेशल केस नंबर 2327/2025 के तहत स्पेशल कोर्ट में चलाया गया। अदालत में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद स्पेशल जज ने दोषसिद्धि पर फैसला सुनाया। बीयर की तस्करी पर सख्ती
अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए, जिसमें बरामदगी, गिरफ्तारी और गवाहों के बयान शामिल थे। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने सजा मुकर्रर की। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत अवैध शराब और बीयर की तस्करी पर सख्ती बरती जा रही है। अररिया जिला सीमा क्षेत्र होने के कारण नेपाल से अवैध मदिरा की तस्करी एक आम समस्या है। पुलिस और उत्पाद विभाग की सक्रियता से ऐसे कई मामले पकड़े जा रहे हैं, और अदालतें तेज सुनवाई कर कड़ी सजा दे रही हैं। यह फैसला तस्करों के लिए एक चेतावनी है। अररिया व्यवहार न्यायालय के उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने अवैध बीयर तस्करी के एक मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोरी निवासी मनोज सरकार को 6 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। यह मामला 9 जुलाई 2025 का है, जब जोकीहाट थाना पुलिस की टीम, जिसका नेतृत्व पुअनि दीप नारायण यादव कर रहे थे, बहादुरगंज की ओर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। संध्या के समय एक बिना नंबर प्लेट वाली तीन पहिया वाहन को देखते ही चालक भागने लगा। 74.5 लीटर प्रतिबंधित बीयर बरामद हुई
पुलिस जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ा और वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में गुप्त स्थान से कुल 74.5 लीटर प्रतिबंधित बीयर बरामद हुई। पुलिस ने बीयर और वाहन दोनों को जब्त कर मनोज सरकार को गिरफ्तार कर लिया। जोकीहाट थाना में इस संबंध में कांड संख्या 224/2025 दर्ज किया गया, जिसे स्पेशल केस नंबर 2327/2025 के तहत स्पेशल कोर्ट में चलाया गया। अदालत में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद स्पेशल जज ने दोषसिद्धि पर फैसला सुनाया। बीयर की तस्करी पर सख्ती
अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए, जिसमें बरामदगी, गिरफ्तारी और गवाहों के बयान शामिल थे। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने सजा मुकर्रर की। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत अवैध शराब और बीयर की तस्करी पर सख्ती बरती जा रही है। अररिया जिला सीमा क्षेत्र होने के कारण नेपाल से अवैध मदिरा की तस्करी एक आम समस्या है। पुलिस और उत्पाद विभाग की सक्रियता से ऐसे कई मामले पकड़े जा रहे हैं, और अदालतें तेज सुनवाई कर कड़ी सजा दे रही हैं। यह फैसला तस्करों के लिए एक चेतावनी है।


