सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले फ्लाई-पास्ट अभ्यास (विमान परेड) के दौरान आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने परेड स्थल के आसपास पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। एसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) और कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पचार ने बताया- सेना दिवस के दौरान महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग, जगतपुरा क्षेत्र में फ्लाई-पास्ट अभ्यास किया जाएगा, जिसमें विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। अभ्यास के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए परेड स्थल के पांच किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में पतंग उड़ाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। 2 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा प्रतिबंध जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक विभिन्न तिथियों में निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रभावी रहेगा। कुछ दिनों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और कुछ तिथियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। सेना दिवस 15 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी प्रतिबंध लागू रहेगा। डॉ. पचार ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू करना आवश्यक था और व्यक्तिगत रूप से सभी को सूचना देना संभव न होने के कारण इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। अवहेलना करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील कार्यालयों और सभी पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सेना दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करते हुए निर्धारित अवधि में पतंग न उड़ाएं और आदेश की पूर्ण पालना करें।


