इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता, मुख्य अभियंता (वितरण), मेरठ गुरजीत सिंह और अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल अभिषेक सिंह केग खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।और तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूमि इंटरप्राइजेज मेरठ की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मेरठ निवासी निखिल त्यागी की फर्म भूमि एंटरप्राइजेज द्वारा मेरठ में डीजल गाड़ियों और ड्राइवर की आपूर्ति हेतु पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने 12 सितंबर25 को संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी । इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया जारी है।जिसपर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। नोटिस के बाद आदेश का अनुपालन नहीं फर्म के अधिवक्ताओ ने कहा कि अवमानना नोटिस जारी हो जाने एवं रोक के बावजूद विपक्षी अधिकारी टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे है और भुगतान भी कर रहे है। नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद न तो आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया और न ही अधिकारियों की और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए है। जो कि न्यायालय की घोर अवमानना की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ को 3 अप्रैल को तीनों अधिकारियों की उपस्थिति हाईकोर्ट के समक्ष सुनिश्चित करने के आदेश देते हुए सभी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिए है।


